चंडीगढ़ में लाइव कॉन्सर्ट करना DILJIT DOSANJH को पड़ा भारी, जानें हाई कोर्ट में क्यों उठने लगी सख्त एक्शन की मांग
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चंडीगढ़ में लाइव कॉन्सर्ट करना DILJIT DOSANJH को पड़ा भारी, जानें हाई कोर्ट में क्यों उठने लगी सख्त एक्शन की मांग

दिलजीत दोसांझ अपने लाइव कॉन्सर्ट्स की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. पिछले ही दिनों उन्होंने चंडीगढ खूब रंग जमाया था. हालांकि, अब इस वजह से वह मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं.

चंडीगढ़ में लाइव कॉन्सर्ट करना DILJIT DOSANJH को पड़ा भारी, जानें हाई कोर्ट में क्यों उठने लगी सख्त एक्शन की मांग

नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) अपने टूर दिल-लुमिनाती के तहत पूरी दुनियाभर में घूमने के बाद अब भारत में भी खूब धमाल मचा रहे हैं. अपने उस कॉन्सर्ट के जरिए दिलजीत ने पूरी दुनिया के लोगों का खूब दिल जीता है. अब पिछले दिनों उन्होंने चंडीगढ में अपने कॉन्सर्ट के दौरान बहुत धमाल मचाया. हालांकि, अब खबर आ रही हैं कि इस लाइव शो की वजह से सिंगर मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

  1. दिलजीत की बढ़ी मुश्किलें
  2. चंडीगढ़ कॉन्सर्ट बना मुसीबत

तय किया था शोर के लेवल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में 14 दिसंबर को एक याचिका दायर की गई थी. हालांकि, 13 दिसंबर को ही कोर्ट ने दिलजीत के इवेंट के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही उन पर कॉन्सर्ट के दौरान शोर सीमा का पालन करने के लिए कहा गया था. उन्हें अधिकतम 75 डेसिबल शोर के लेवल रखने के ही आदेश दिए गए थे. इसका उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात हुई थी.

जनवरी तक के लिए टली सुनवाई

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान कई जगहों पर शोर के लेवल की निगरानी की गई थी, जिसमें पाया गया कि ध्वनि प्रदूषण तय किए गए लेवल से काफी ज्यादा था. खबर है कि ऐसे में अब चंडीगढ प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है, हालांकि, हाई कोर्ट तुरंत ही इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और शल नागू की बेंच ने जनवरी के पहले सप्ताह तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है.

आयोजकों पर लगा कचरा फैलाने का जुर्माना

इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम ने कॉन्सर्ट के दौरान फैली गंदगी के लिए आयोजकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. नगर निगम ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2018' का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए चालान जारी किया है.

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