Parliament Security Breach: पुलिस के वकील ने बताया कि संसद भवन के डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी की शिकायत पर आईपीसी और यूएपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है.
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नई दिल्ली: Parliament Security Breach: 13 दिसंबर को संसद मेंहुई घुसपैठ के मामले में 4 आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है. गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में घुसपैठ करने वाले दो आरोपियों और दो अन्य को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.
किस-किस को जेल भेजा?
जिन चार आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनका नाम नीलम आजाद, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी है. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों का 15 दिन का रिमांड मांगा था. पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये घटना आतंकी गतिविधि जैसी थी.
क्या दलीलें दी गई?
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से 15 दिन का रिमांड मांगते हुए तर्क दिया कि स्मोक कैन को महाराष्ट्र से खरीदा गया था. जबकि सभी आरोपी अलग-अलग स्थानों से हैं. आरोपियों को लखनऊ, गुरुग्राम और मैसूर ले जाना होगा, ताकि सिलसिलेवार तारीके से घटनाक्रम को समझा जा सके. आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी. इस दलील पर आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच के लिए 5 दिन का समय काफी है.
पीएम मोदी का जिक्र भी किया
पुलिस के वकील ने बताया कि संसद भवन के डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी की शिकायत पर आईपीसी और यूएपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है, क्योंकि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है. आरोपियों ने पैम्फलेट भी दिखाया इसमें प्रधानमंत्री मोदी को लापता घोषित किया. साथ यह भी लिखा कि उनको ढूंढने वाले व्यक्ति को स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा. आरोपियों ने पीएम मोदी को अपराधी की तरह दर्शाया. गौरतलब है कि पुलिस की गिरफ्त में इन चारों के का साथी विक्की भी है. जबकि छठा आरोपी ललित झा फ़िलहाल फरार है.
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