Malegaon Bomb Blast Case: मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट फैसला 31 जुलाई को फैसला सुनाने वाली है. बता दें कि इस मामले में BJP नेता और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी समेत 7 लोगों पर आरोपी बनाए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Malegaon Bomb Blast Case: महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल मालेगांव शहर में साल 2008 में बम ब्लास्ट किया गया था. यह बम विस्फोट रमजान के महीने में एक मस्जिद के पास हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 100 अन्य लोग घायल हो गए थे. अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी. मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में BJP नेता और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय समेत 7 अन्य आरोपी हैं.
इस घटना के 17 साल बाद फैसला आने वाली है. साल 2009 से इस मामले में सुनवाई चल रही है. NIA कोर्ट में इन सभी आरोपियों पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने के इल्जाम में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था और 8 मई को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिया था. अब इस मामले पर NIA कोर्ट 31 जुलाई को फैसला देगी.
बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में टोटल 323 गवाहों को पेश किया गया. इन गवाहों में से सुनवाई के बीच में 34 गवाह मुकर गए. अब इस मामले पर पूरी सुनवाई हो चुकी है. सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है.
इस घटना को अंजाम देने का इल्जाम जिन 7 मुल्जिमों पर है, उनका नाम पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी और सुनील जोशी है.
BJP नेता और पूर्व सांसद प्रयज्ञा सिंह ठाकूर को साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी उनपर UAPA और BNS की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं. वहीं, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई है. वे सभी बउंट पर बाहर हैं.