NDA से पहली बार पासआउट होंगी 17 महिला कैडेट, 30 मई को पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, दिखेगा अद्भुत नजारा
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NDA से पहली बार पासआउट होंगी 17 महिला कैडेट, 30 मई को पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, दिखेगा अद्भुत नजारा

National Defence Academy: NDA से पहली बार 17 महिला कैडेट्स पासआउट होंगी. इसी के साथ इतिहास बन जाएगा. वहीं, 30 मई को त्रिसेवा एकेडमी में पुरुष कैडेट्स के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी. 

NDA से पहली बार पासआउट होंगी 17 महिला कैडेट, 30 मई को पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, दिखेगा अद्भुत नजारा

NDA: एनडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 17 महिला कैडेट्स पासआउट होंगी,  जो 30 मई को त्रिसेवा एकेडमी में पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी.  ये महिला कैडेट्स भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और नौसेना में शामिल होंगी. वहीं, इसके बाद से अब एनडीए में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. 

पासिंग आउट परेड में दिखेगा अद्भुत नजारा
एनडीए के 148वीं कोर्स की महिला कैडेट्स के पहले बैच की पासिंग आउट परेड 30 मई 2025 को होगी. ये इतिहास में पहली बार होगा जब 300 से अधिक पुरुष कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स एनडीए से ग्रेजुएट होंगी. वहीं, इस पासिंग आउट परेड से पहले कुछ कैडेट ने अपने अनुभव को शेयर किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनमें से एक कैडेट इशिता शर्मा ने बताया कि हमें हमेशा समान अवसर दिए गए और हमारा जेंडर कभी इसके आड़े नहीं आया. वहीं, सभी महिला कैडेट्स में एकता की भावना दिखी, वो हमेशा एक-दूसरे का हाथ थामे दिखीं. 

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एक कैडेट ने शेयर किया अनुभव
उन्होंने कहा कि जब साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया था वो उसवक्त इकोनॉमिक्स में बीए कर रही थीं और उन्होंने एनडीए के लिए तुरंत अप्लाई कर दिया था. इशिता ने बताया कि उनके पेरेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और भाई आईटी प्रोफेशनल है. उन्होंने बताया कि 3 साल में यहां मेरी पर्सनॉलिटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है. साथ ही यहां कई सारी अचीवमेंट भी  हासिल की. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इशिता को ऑनरेरी डिवीजन कैडेट कैप्टन अप्वाइंट किया गया था. 

साल 2021 में आया था  सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और महिलाओं को भी एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया था. 

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