'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
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'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

BJP MP Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने धक्का मुक्की समेत अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर शनिवार को सांसद निशिकांत दुबे अपनी गिरफ्तारी देने बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना में पहुंचे. हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया.

गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

Godda BJP MP Nishikant Dubey: गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे. वह अपनी गिरफ्तारी देने बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं ली. बीजेपी सांसद ने कहा कि थाना प्रभारी बताया कि मामला एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया है. अभी FIR स्वीकृति नहीं हुई है, जब स्वीकार हो जाएगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं उसके आधार पर सेक्शन 41 के आधार पर तीन बार नोटिस दिया जाएगा. उसके बाद अगर गिरफ्तारी की संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगा. 

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से यहां के मुखिया भागे थे. मैं यहां का सांसद हूं. यहां की जनता ने चार बार मुझे सांसद बनाया है, चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष कर सकूं और उनके लिए तभी संघर्ष कर सकूंगा. जब मैं कानून का पालन करता बनूंगा. यह 51वां केस है मेरे ऊपर मेरे पत्नी के ऊपर. मेरे बड़े बेटे के ऊपर कई केस भी है, मेरे भाई के ऊपर मेरे माता जी के ऊपर, मैं इस केस से दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचूंगा. 

उन्होंने कहा कि कानून में यह प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें, अगर मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें. मैं आपको जानकारी दे दूं कि सांसद होने के नाते कानून ने मुझे कुछ सुरक्षा दी हुई है. संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है मेरे पास बोलने का अधिकार है. मैंने यहां के चीफ सेक्रेटरी, यहां के डीजीपी यहां के डीसी यहां के एसपी कम डीआईजी के ऊपर FIR प्रिविलेज किया है. 

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निशिकांत दुबे ने कहा कि FIR के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रही है. सभी लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है. अब यह समझिए कि मैं गौ तस्कर पकड़ता हूं तो उसे पर FIR होता है. कानून यह कहता है कि गाय यहां से नहीं ले जा सकते हैं. मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूं. ट्रेफिक एडवाइजरी कमेटी का सुरक्षा कमेटी के भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है. 

रिपोर्ट: विकास राऊत

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