Bihar Child Marriage: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि लड़की और उसके दोस्त को अपनी जान को खतरा है और अधिकारी उनसे संपर्क करके आवश्यक सहायता प्रदान करें. नाबालिग लड़की ने कोर्ट में अपनी जबरन शादी को रद्द करने की याचिका दायर की थी.
Trending Photos
Bihar 16 Years Old Bride: बिहार में बाल विवाह का एक मामला काफी चर्चा में है. राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में एक 16 साल की नाबालिग लड़की की घरवालों ने जबरन शादी करा दी. ससुराल में लोगों ने वैवाहिक जिम्मेदारियों को उठाने का दबाव बनाया तो दुल्हन अपने दोस्त के साथ भाग गई और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट में लड़की ने अपनी जबरन शादी को रद्द करने की मांग की है. उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (18 जून) को बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि अपनी शादी को रद करने की मांग कर रही नाबालिग लड़की को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें.
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि लड़की और उसके दोस्त को अपनी जान को खतरा है और अधिकारी उनसे संपर्क करके आवश्यक सहायता प्रदान करें.कोर्ट ने उन्हें आपातकालीन संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके. बता दें कि दोस्त के साथ फरार नाबालिग दुल्हन ने दावा किया है कि 9 दिसंबर 2024 को उसकी जबरन शादी कर दी गई थी. शादी के वक्त उसकी उम्र साढ़े 16 साल थी, जबकि उसका पति 33 साल का था. ससुलाव में पति और उसके घरवाले उसे इस विवाह को निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- जमीन कब्जा करने पहुंचे राजद नेता को ग्रामीणों ने पीटा, 10 हजार इनाम की घोषणा
लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार प्रशासन के साथ-साथ पति और ससुराल वालों को 15 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है. लड़की ने याचिका में कहा है कि उसके माता-पिता ने 2 दिन बाद ससुराल से वापस बुला लेने का वादा किया था लेकिन शादी के बाद वह मुकर गए. उनका कहना है कि शादी में काफी खर्चा हो गया है और उन्हें बच्चा भी चाहिए, इसलिए ससुराल में ही रहो. लड़की ने कहा कि ससुराल वालों ने भी उससे बार-बार कहा कि वे एक बच्चा चाहते हैं. लड़की ने दावा किया कि वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन ससुर ने उसे उसके माता-पिता के पास वापस जाने की अनुमति देने के वादे के बावजूद कैद में रखा. नाबालिग ने दावा किया कि वह अपने एक दोस्त के साथ भागी हुई है और उसे डर है कि अगर वे बिहार लौटेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है.