Big decision of Bhopal Consumer Commission: भोपाल उपभोक्ता आयोग ने एक फैसला सुनाते हुए ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका दिया है. ओला इलेक्ट्रिक से खरीदा गया स्कूटर खराब हो गया, जिसके बाद आयोग ने स्कूटर वापस लेकर ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं.
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Bhopal News: भोपाल में एक उपभोक्ता ने ओला कंपनी का स्कूटर लिया था. लेकिन वह स्कूटर उसके रोजमर्रा के लिए परेशानी बन गया. उसका स्कूटर बार-बार खराब हो जा रहा था. खराबी से तंग आकर उपयोगकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया. इस मामले में सुनवाई करते हुए उफभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को तगड़ा झटका दिया है और ब्याज सहित पूरा पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मानसिक प्रताड़ना और वाद में खर्च हुए रुपए देने का भी आदेश दिया है.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, गोविंदपुरा निवासी आकाश साहू और उनकी पत्नी सुशीला थापा ने दो साल पहले 18 जुलाई 2023 को रायसेन रोड स्थित ओला स्टोर से ओला एस-1 प्रो स्कूटर खरीदा था. स्कूटर खरीदते वक्त कंपनी ने इसे की-लेस स्टार्ट, मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग, बैटरी स्टेटस, फास्ट सर्विस और तीन साल की वारंटी जैसी सुविधाओँ से लैस स्कूटर बताया था. लेकिन खरीदने के कुछ दिन बाद ही स्कूटर खराब होने लगा.
स्कूटर के स्क्रीन बार-बार हैंक करने लगे , वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फेल होने लगी. बार-बार बंद होने लगा और स्टार्ट नहीं हो रहा था. यही नहीं जब बीच सड़क पर स्कूटर बंद हो गया तो रोड साइड असिस्टेंस के दावे भी हवा हो गए. क्योंकि ग्राहक खुद ही स्कूटर को घसीटकर सर्विस सेंटर ले गया. इसके बाद से इस मामले में ग्राहक आकाश साहू ने उपभोक्ता आयोग के सामने अपना पक्ष रखा.
आयोग ने चेक की गड़बड़ी
उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज होने के बाद एक बार स्कूटर बंद हो गया और आयोग द्वारा नियुक्त टीम की निगरानी में उसे चालू करने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हुआ, इस दौरान स्कूटर की बैटरी 95 प्रतिशत चार्ज दिखा रही थी. फिर भी स्कूटर चालू नहीं हो रहा था. ऐसे में आयोग को यह भरोसा हो गया कि यह वाहन तकनीकी स्तर पर सही नहीं है.
भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने फैसला सुनाया. इस दौरान ओला ने जवाब में कहा कि उन्होंने सभी शिकायतों का समाधान किया, स्क्रीन भी बदली गई और कोई निर्माण खामी नहीं है. हालांकि इस मामले पर आयोग का कहना था कि ग्राहक को जॉबकार्ड जैसी जरूरी जानकारी तक नहीं दी गई, और बार-बार की खामियां इस बात का संकेत हैं कि वाहन में बुनियादी तकनीकी कमी थी. इस दौरान उपभोक्ता आयोग ने स्कूटर की पूरी कीमत 1.78 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही ग्राहक को हुए मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार और वाद के मद में खर्च हुए 3 हजार रुपए भी लौटाने के आदेश दिए हैं. ये सभी भुगतान ओला कंपनी को आदेश प्राप्ति के दो महीने भीतर ही देने होंगे, वरना ब्याज बढ़ता रहेगा.
सोर्स- भास्कर
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