Uttarakhand Panchayat Election 2025: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग गई है. नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद दोबारा आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी. पढ़िए पूरी डिटेल...
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Uttarakhand Panchayat Election 2025: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है. यहां नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अब दोबारा आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी. इसकी जानकारी एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने दी है. इस पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी हो गई थी.
25 जून से होनी थी नामांकन प्रक्रिया
आपको बता दें, 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी. आचार संहिता भी लागू हो गई थी. इन सभी तैयारियों के बीच हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई गई है. जानकारी के मुताबिक, रिजर्वेशन रोटेशन को लेकर टिहरी के मुरारीलाल खंडवाल ने याचिका दायर की थी.
रिजर्वेशन रोटेशन को बताया गलत
इस याचिका में पंचायत चुनाव के लिए लागू नए रिजर्वेशन रोटेशन को गलत बताया. जिसमें कहा गया कि सरकार ने तीन बार से आरक्षित सीट को फिर आरक्षित कर दिया और चौथी बार भी लोगों को मौका मिल रहा है. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. वहीं, खुद सरकार ने कोर्ट से 24 जून तक समय मांगा, लेकिन पहले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई थी.
सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि जब यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो किस आधार पर चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हुआ.
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