कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत

Lucknow News: सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट ने मानहानि के एक बड़े मामले में राहत दी है. राहुल गांधी के सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है.  

 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत

Lucknow News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया.सरेंडर के बाद उनके वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत याचिका को 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर मंजूर कर लिया और उन्हें जमानत दे दी गई. इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट से सीधा निकलकर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. 

किस मामले में हुई राहुल की पेशी
बता दें कि 16 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. राहुल गांधी  ने तलवान घाटी में चीनी सेना से संघर्ष की घटना पर कहा था कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, लेकिन इस बारे में कोई कुछ पूछ नहीं रहा. राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे जवान चीनी सैनिकों के हाथों मारे जा रहे हैं. जबकि इससे पहले 12 दिसबंर को सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका हमारे जवानों द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया. जिसके बाद चीनी सैनिक वापस अपने क्षेत्र में चले गए. इस संघर्ष में दोनों पक्षों के सैनिकों को मामूली चोटें आईं हैं.

राहुल गांधी के इस बयान को मानहानि के दायरे में आना वाला आपत्तिजनक बयान बताया गया. इस बयान को लेकर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक प्रतिवाद दाखिल किया था. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था. याचिकाकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है. इससे हमारे जवानों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. 

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