UP New Excise Policy: उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो गई है. अब एक ही दुकान में बीयर और विदेशी शराब मिलेगी. पढ़िए पूरी डिटेल...
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UP New Excise Policy: उत्तर प्रदेश में ई-लॉटरी प्रणाली की शुरुआत तो हुई ही है, इसके साथ ही कई जरुरी बदलाव किए गए हैं. योगी सरकार ने पहली बार 'कम्पोजिट शॉप्स' की अवधारणा भी पेश की है, जिसमें अलग-अलग बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान से उपभोक्ताओं को मिलेगी. मंगलवार से उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 लागू हो गई है. योगी सरकार के आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी.
आपको बता दें, फरवरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई. उस मीटिंग में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी.
संयुक्त दुकानें होगीं परिवर्तित?
आबकारी विभाग की मानें तो नई नीति के तहत दुकानों की संख्या बढ़ाए बिना खुदरा घनत्व में बढ़ोतरी होगी. कम से कम 400 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली और अन्य शर्तों को पूरा करने वाली संयुक्त दुकानें 'मॉडल शॉप' में परिवर्तित होने की संभावना है और ग्राहकों को शराब परोस सकती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो देशी शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ बीयर बेचने का भी विकल्प दिया गया है. नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में कम अल्कोहल वाले बार शुरू किए गए हैं.
यूपी में नई आबकारी नीति
रिपोर्ट्स की मानें तो विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले आईटी और आईटीईएस प्रतिष्ठानों में बार और प्रीमियम खुदरा दुकानें खोली जाएगी. दुरुपयोग को रोकने के लिए 'इवेंट बार लाइसेंस' को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. इतना ही नहीं 'डिस्टिलरी', 'वाइनरी' और 'ब्रूअरीज' में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं.
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