Gonda News: कीर्तिवर्धन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री समेत 5 पर दिए FIR के आदेश, जानिए पूरा मामला
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Gonda News: कीर्तिवर्धन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री समेत 5 पर दिए FIR के आदेश, जानिए पूरा मामला

Gonda News:  केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री और गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत 5 लोगों को पर गोंडा एमपी/एमएलए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जानिए पूरा मामला क्या है.

Kirtivardhan Singh File photo
Kirtivardhan Singh File photo

गोंडा/अतुल कुमार यादव: गोंडा से लोकसभा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. गोंडा एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अजय सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मनकापुर कोतवाली को एफआईआर दर्ज करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय राज्यमंत्री पर क्या आरोप?
आरोप है कि केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपने निजी सचिव राजेश व तीन पिंकू,सहदेव यादव व कांती के साथ मिलकर एक महिला की जमीन को जालसाजी कर दूसरे को बैनामा करा दिया. अजय सिंह की पत्नी मनीषा ने जालसाजी को लेकर शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो इन लोगों द्वारा उसे सुलह करने की धमकी दी जा रही थी.

जान से मारने की धमकी देने का आरोप
जब अजय सिंह और उनकी पत्नी ने सुलह ने नहीं किया तो केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री के निजी सचिव द्वारा मनगढ़त आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया दिया गया. अजय सिंह और उनकी के विरोध करने पर पीडित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी. उसके खिलाफ कई और मुकदमें भी दर्ज करा दिया गया है. 

कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश
कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अब पीड़ित अजय सिंह ने सभी लोगों के खिलाफ पुलिस से मुकदमा दर्ज करके निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि अभी पूरे मामले में मनकापुर कोतवाली पुलिस द्वारा कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है.

पीड़िता का क्या आरोप?
मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भिटौरा गांव के रहने वाले अजय सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी मनीषा सिंह के नाम पर बैनामा खरीदी गयी जमीन को कथित तौर पर केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री ने अपने निजी सचिव राजेश सिंह से मिली भगत‌ कर पुराने स्टांप पेपर पर एक दूसरी महिला के नाम पर बैनामा करा दिया. 

कोर्ट में दी FIR को चुनौती
पीडित का कहना है जानकारी होने पर उसने वर्ष 2024 में एसपी को शिकायती पत्र देकर सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी लेकिन पुलिस ने राजनैतिक दबाव में मुकदमें में एफआर लगा दी. पीडित ने कोर्ट में पुलिस की एफआर को चुनौती दी तो कोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर फिर से विवेचना का आदेश कर दिया. उस मामले की विवेचना चल रही है‌. 

सुलह का बनाया जा रहा दबाव - पीड़ित
पीडित का कहना है कि अब केंद्रीय राज्यमंत्री अपने निजी सचिव के जरिए उस पर मुकदमें में सुलह करने का दबाव बना रहे हैं. सुलह न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पीडित अजय सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत एमपी एमएलए कोर्ट से की थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीडित की शिकायत को बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत स्वीकार करते हुए केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, उनके निजी सचिव राजेश सिंह, पिंकू, सहदेव यादव व कांती ‌सिंह के खिलाफ समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

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