Ziaur Rahman Barq: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक लगाई रोक लगा दी है.
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Ziaur Rahman Barq: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है.
हाईकोर्ट में जियाउर्रहमान बर्क की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा. बर्क ने संभल हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने पारित किया है. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2025 को करेगी. उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. अब हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है.
कब हुई था संभल हिंसा
दरअसल, 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के एक अदालती आदेश के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी गई थी. जहां पर हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव-फायरिंग शुरू कर दी, भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया था. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. वहीं इस मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 को आरोपी बनाया गया था.