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National Anthem Rules: राष्ट्रगान के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

राष्ट्रगान गाते या सुनते समय सावधान मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है. इसका अपमान करने पर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत तीन साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनो की सजा हो सकती है.

 

सावधान की मुद्रा में खड़े हों

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सावधान की मुद्रा में खड़े हों

राष्ट्रगान के समय सभी नागरिकों को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है. बैठना, चलना या अन्य गतिविधियों में लगे रहना अनुचित माना जाता है और इससे राष्ट्रगान का अपमान होता है.

पूरा राष्ट्रगान गाना अनिवार्य

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 पूरा राष्ट्रगान गाना अनिवार्य

राष्ट्रगान का पूरा संस्करण 52 सेकंड का होता है, जिसे पूरा गाना या सुनना जरूरी है. हालांकि, कुछ खास अवसरों पर इसका छोटा संस्करण (20 सेकंड) भी बजाया जा सकता है, जिसमे इसकी पहली और अंतिम पंक्तियां होती हैं.

राष्ट्रगान के दौरान शोर-शराबा या रुकावट न डालें

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राष्ट्रगान के दौरान शोर-शराबा या रुकावट न डालें

राष्ट्रगान के समय कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो कानून के तहत इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

राष्ट्रगान गाने से किसी को रोकना दंडनीय अपराध

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राष्ट्रगान गाने से किसी को रोकना दंडनीय अपराध

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को राष्ट्रगान गाने या बजाने से रोकता है या बाधा डालता है, तो इसे एक अपराध माना जाता है. राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) के अनुसार, इस तरह की गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा हो सकती है?

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राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा हो सकती है?

भारतीय कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है या इसका अनादर करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनो की सजा हो सकती है. यह सजा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत दी जाती है.

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