Bihar Patrakar Samman Scheme: बिहार की नीतीश सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर दोगुने से भी अधिक कर दिया है. इस योजना में उन पत्रकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी जो राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए मानदंड को पूरा करेंगे.
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Bihar Patrakar Samman Scheme: बिहार पत्रकार पेंशन योजना में किए गए संसोधन को अब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गयी है. बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों को अब हर महीने 6 हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन की राशि सरकार देगी. मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाली रकम भी अब दो गुना से अधिक कर दी गई है. पहले आश्रितों को सिर्फ 3 हजार रुपए प्रति महीने मिलते थे. सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों को यह खुशखबरी देते हुए कहा था कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं, जिससे वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें.
क्या पत्रकार सम्मान पेंशन योजना?
बिहार पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2014 में की थी. उन्होंने बिहार के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने और पटना समेत राज्य के सभी जिलों में प्रेस क्लब भवन बनाने की घोषणा की थी. इस योजना के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बिहार सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है. वर्तमान में 50 के करीब पत्रकारों को इस योजना का लाभ मिल रहा था. इस योजना को प्राप्त करने वाले पत्रकारों के लिए कई मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इन मानदंड को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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कैसे और किसको मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन पत्रकारों को मिलेगा, जो राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए मानदंड को पूरा करेंगे. इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी पत्रकार ही ले सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक आईपीआरडी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा उसके प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा सत्यापित होने चाहिए. इसके अलावा सबसे खास बात यह की आवेदक की सेवा अवधि के दौरान 20 साल निरंतर पीएफ कटा होना चाहिए और संस्थान का अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. पात्र आवेदक अधिक जानकारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
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