Malegaon Blast Case Verdict Live: 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मालेगांव बम धमाकों को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया है. मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरों को जानने के लिए ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
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Malegaon Blast Case Verdict Live Updates: एनआईए अदालत 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. सबूत के अभाव में कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है. अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था. प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया. यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया. घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई.
पंचनामा ठीक से किया नहीं गया
कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ. साथ ही, वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया.
मुकदमा 2018 में शुरू हुआ
इस मामले का मुकदमा 2018 में शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2025 को अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इस दौरान 323 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से 34 अपने बयान से मुकर गए. मामले में एक लाख से ज्यादा पन्नों के सबूत और दस्तावेज थे, जिसके कारण कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन मौजूद रहने का आदेश दिया था और चेतावनी दी है कि अनुपस्थिति में सख्त कार्रवाई होगी.
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