MP News: ग्वालियर जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के मामले में रिटायर्ड आर्मी और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. गवाही के तौर पर बेटे ने कोर्ट में बताया कि पापा ने मम्मी को छत से धक्का दिया था.
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Gwalior News: ग्वालियर जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आर्मी से रिटायर्ड आरोपी पति और उसकी मां को अंतिम सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक महिला के 7 साल के बेटे की गवाही पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बेटे ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि पापा और दादी ने मम्मी को छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया था, मम्मी बचाओ..बचाओ चिल्ला रही थी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये पूरा मामला ग्वालियर का बताया जा रहा जहां आज से पांच पहले 11 जुलाई 2020 को गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड राकेश सिकरवार की पत्नी अनुराधा की छत से गिरने से मौत हो गई थी. पुलिस जांच पड़ताल में सामने आया था कि अनुराधा की मौत सामान्य नहीं थी. उसे उसके पति राकेश सिकरवार और उसकी सास मालती सिकरवार ने छत से पटका था और इस घटना का चश्मदीद गवाह मृतका अनुराधा सिकरवार का 7 साल का बेटा था.
7 साल के बेटे ने खोला हत्या का राज
मृतका के 7 साल के बेटे सूर्यांश ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि पापा और दादी दोनों मम्मी को छत पर लेकर गए थे और फिर मम्मी को नीचे पटक दिया था. मम्मी बचाओ-बचाओ चिल्ला रही थीं. बच्चे की गवाही पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में मौत से पहले के चोटों के निशान मिले हैं, और सात साल के बच्चे सूर्यांश का गवाही से साबित होता है कि मृतका के पति और सास ने ही अपराध किया है इसलिए, अपराधियों को किसी भी तरह की दया नहीं मिलेगी.
हत्या से पहले भी करता था प्रताड़ित
बताया गया कि मृतका के शरीर पर उसके मौत से पहले भी चोटों के निशान थे क्योंकि राकेश अनुराधा को बेल्ट से भी मारा करता था. इतना ही नहीं राकेश पर पहले भी दहेज प्रताड़ना का आरोप लग चुका था. लोगों के समझाने के बाद भी उसपर कोई असर नहीं हुआ. रिटायर होकर घर लौटते ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने घटना के लगभग एक हफ्ते बाद मामले पर एफआईआर दर्ज किया था.