BJP Reply to Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है. जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है.
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Election Commission: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पिछले कई महीनों से लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आज उन्होंने फिर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है और जितने वोटर महाराष्ट्र में पिछले पांच महीनों में जोड़े गए हैं उतने वोटर तो बीते 5 सालों में नहीं जुड़े थे. उनके इस गंभीर आरोप को लेकर भाजपा ने उनपर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला राजनीतिक हताशा का संकेत है और वो चुनावी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.
BJP प्रवक्ता ने जमकर घेरा
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता. देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है अगर भारत का चुनाव आयोग समझौतावादी है, जैसा कि वह कहते हैं, तो वे लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर अपनी जीत का जश्न कैसे मना सकते हैं. यह राहुल गांधी की हताशा की पराकाष्ठा है. हमारी पार्टी ने सबसे लंबे समय तक विपक्षी दल की भूमिका निभाई लेकिन हमारे किसी भी नेता ने कभी भी भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी नहीं दी.
इसके अलावा आगे बोलते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था पर हमला किया है. मगर, सवाल यह उठता है कि जब तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में उनकी जीत होती है तो वह वोटर लिस्ट लेकर क्यों नहीं सबको दिखाते हैं? साथ ही साथ कहा कि उनकी लोगों में कोई पैठ नहीं और पीएम मोदी के प्रति लोगों प्यार है और इसलिए ही जनता उन्हें चुनती है. आखिर में कहा चाल-चरित्र देखकर जनता उन्हें वोट नहीं देगी और वो लगातार देश को अपमानित कर रहे हैं.
कर्नाटक चुनाव आयोग ने लिखा था लेटर
इससे पहले कर्नाटक चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को लेटर लिखकर कहा हमें इस बात की जानकारी मिली कि आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का जिक्र किया था. आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के अंतर्गत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.'