Noida News: नोएडा में डिजिटल रेप केस में दोषी को उम्रकैद, स्कूल पर 10 लाख जुर्माना
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Noida News: नोएडा में डिजिटल रेप केस में दोषी को उम्रकैद, स्कूल पर 10 लाख जुर्माना

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में नामी स्कूल में हुए डिजिटल रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया. इतना ही नहीं स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Noida News:  नोएडा के सुरजपुर जिला न्यायालय ने डीपीएस स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने के दोषी को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अदालत ने स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल में 12 जुलाई 2018 को साढ़े तीन साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई थी.  

घटना के समय बच्ची स्वीमिंग पूल के समीप मौजूद थी. इसी बीच स्वीमिंग पूल का लाइफ गार्ड चंडीदास बच्ची को दीवार के पास ले गया था. उसने बच्ची के साथ घिनौना काम किया था. अदालत ने चंडीदास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्मान की की सजा सुनाई. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला पॉस्को कोर्ट न्यायाधीश मनोज कुमार हिमांशु ने सुनाया.

अदालत ने मामले में डीपीएस को घोर लापरवाही के कृत्य के लिए उत्तरदायी माना और उन्हें आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. उस समय स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया. इस मामले को रफादफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था.

क्या होता है डिजिटल रेप?
डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, 'डिजिटल' और 'रेप'. इंग्लिश में 'डिजिट' का मतलब अंक होता है. इसके अलावा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली इनको भी 'डिजिट' कहा जाता है.  ऐसे में यह रेप वह है, जिसमें उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली का इस्तेमाल किसी पीड़िता के नाजुक अंगों पर किया गया हो.

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