UP School New Rule: उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दंड देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब टीचर बच्चों को मारना-पीटना तो दूर उसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे. जानें शिक्षा विभाग के नये आदेश में क्या है?.
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UP School New Rule: यूपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है. अब स्कूलों में बच्चों के ऊपर टीचर हाथ नहीं उठा पाएंगे. हाथ उठाना तो दूर बच्चे को चिकोटी तक भी नहीं काट सकते हैं. बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है.
यूपी के स्कूलों में नया आदेश जारी
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर रोक लगा दी गई है. नये आदेश के तहत छड़ी से पीटना, थप्पड़ मारना, डांटना या जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है. बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा.
बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर जारी
बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि अगर उन्हें किसी भी तरह का दंड या प्रताड़ना मिलती है तो वे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए एक नि:शुल्क टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है. बच्चे इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर प्रताड़ना की शिकायत कर सकते हैं. विभाग इसे संज्ञान लेगा.
आदेश को लेकर शिक्षकों की अलग-अलग राय
बेसिक शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर अलग-अलग राय है. अलीगढ़ के महेश्वरी गर्ल्स कॉलेज के कुछ शिक्षकों का मानना है कि बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए डांटना कभी-कभी जरूरी होता है, लेकिन नियम का पालन किया जाएगा. वहीं, कुछ अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे बच्चों का मानसिक विकास बेहतर होगा. बच्चे भी खुश हैं और इसे पढ़ाई के लिए सकारात्मक माहौल बनाने वाला कदम बता रहे हैं.
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