Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर ही इस विवादित परिसर का भी सर्वे करने का आदेश दिया.
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नई दिल्ली: Allahabad High court: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है.
ज्ञानवापी के तर्ज पर होगा सर्वे
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर ही इस विवादित परिसर का भी सर्वे करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसका सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा विवाद
दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है. दावा किया गया है कि मस्जिद के नीचे ऐसे कई सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि यहां एक हिंदू मंदिर है..
याचिका में और क्या-क्या दावे?
याचिका दायर करने वाले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है. यह आमतौर पर हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है. यहां पर शेषनाग की एक प्रतिकृति भी है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं. इन्होंने ही कृष्ण के जन्म की रात उनकी रक्षा की थी.
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