Bulldozers action on UP Madasas and Mosque: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी और बहराइच में एक मदरसा, एक मस्जिद और लगभग 45 दुकानों को बुल्डोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. इन सभी पर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर बनाए जाने का इलज़ाम था. वहीँ, चंदोसी में हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए इलाके के मुसलमानों ने कहा कि ये टारगेट कार्रवाई है. मस्जिद मदरसा किसी अवैध ज़मीन पर नहीं थे.
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Bulldozers action on UP Madasas and Mosque: उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के जुमेरात को संभल के चंदौसी में एक मस्जिद समेत 45 दुकानों को बुल्डोज़र चलाकर नेस्त-ओ- नाबूद कर दिया गया. इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि नगरपालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा कर मस्जिद और 45 से ज्यादा दुकाने बनाई गई थी. वहीँ, बहराइच में एक खलिहान की जमीन पर मुबैयना तौर पर कब्ज़ा कर बनाए गए एक मदरसे पर चला बुल्डोज़र चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया.
मस्जिद और 45 से ज्यादा मकान ध्वस्त
तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि संभल के चंदोसी थाना इलाके के वारिस नगर मुस्लिम समुदाय द्वारा नगरपालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 से ज्यादा अवैध मकान बनाए जाने का मामला सामने आया था. प्रशासन की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की तस्दीक की गयी. प्रशासन की टीम को मस्जिद और अवैध मकान नगर पालिका के दस्तावेजों में दर्ज नहीं मिले. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन अब इस ज़मीन से बेदखली का काम करेगा. वहीँ, पालिका की जमीन पर बनी मस्जिद और मकानों को अवैध बताए जाने पर शहर के इमाम नाजिम ने भड़कते हुए कहा कि मस्जिद किसी अवैध ज़मीन में नहीं बनी थी, ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए उसे टारगेट किया जा रहा है. अगर अवैध ज़मीन पर मस्जिद और मदरसे बने हैं तो उसके लिए प्रशासन के अफसर भी कसूरवार हैं. इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
बहराइच में मदरसे पर चला बुलडोजर
बहराइच जिले के मटेरा इलाके के बुलबुल नेवाज गांव मे तीन दशक पुराने खलिहान की ज़मीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण कर बने मदरसे पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में तहसीलदार नानपारा की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया गया. मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर जमीन को बराबर कर दिया गया. देखते ही देखते सालों पहले बना मदरसा ताश के पत्तों की तरह ढह गया.
इल्ज़ाम लगाया गया था कि तीन दशक पहले खलिहान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर मदरसा बनाया गया था. काफी शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक अमला इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नही कर रहा था. बाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दाखिल किए जाने पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश जारी किया गया था. नानपारा तहसीलदार अम्बिका प्रसाद चौधरी ने बताया कि बुलबुल नेवाज गांव निवासी रफीक की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर कब्ज़ा हटाने का आदेश किया गया था. उसी के अनुपालन में कार्रवाई की गई है.
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