Kolkata Gangrape: दक्षिण कोलकाता के एक कॉलेज में 24 साल लॉ स्टूडेंट के साथ बुधवार देर रात हुई गैंगरेप की घटना ने अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना को फिर से याद दिला दिया है.
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Kolkata Law College Gangrape Case: दक्षिण कोलकाता के एक कॉलेज में 24 साल लॉ स्टूडेंट के साथ बुधवार देर रात तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक छात्र नेता और दो जूनियर छात्रों ने गैंगरेप किया. इस घटना ने अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना को फिर से याद दिला दिया है. इस घटना से कॉलेजों के कैंपस में सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगा है और लोगों में आक्रोश भड़क गया है. लॉ स्टूडेंट से रेप के मुख्य आरोपी की पहचान मनोजीत मिश्रा के रूप में हुई है, जो संस्थान का पूर्व छात्र है. इसके साथ कॉलेज के ही छात्र प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद को पीड़िता मेडिकल टेस्ट के बाद कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.
शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर गैंगरेप
लॉ की पढ़ाई कर रही 24 साल की लड़की ने बताया कि मनोजीत मिश्रा ने शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया. इसके बाद मनोजीत उसे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. लड़की ने अपनी शिकायत में बताया, 'मैंने उनके पैर पकड़े और उसके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया. वे (मिश्रा और दो छात्र) मुझे जबरदस्ती गार्ड के कमरे में ले गए, मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ बलात्कार किया.' इस शिकायत के आधार पर कस्बा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है और तीनों आरोपियों के अलावा कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है.
पीड़िता ने बताया कि तीनों ने घटना का वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को इसकी सूचना दी तो वे क्लिप को वायरल कर देंगे. जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उनमें से एक ने कथित तौर पर हॉकी स्टिक से उस पर हमला किया. बुधवार शाम 7.30 बजे से लेकर रात 10.50 बजे तक उसका उत्पीड़न जारी रहा, जिसके बाद परिसर लगभग सुनसान हो गया था. शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसने संदिग्धों से कहा कि उसे घबराहट का दौरा पड़ रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है. उसने उनसे अस्पताल ले जाने की विनती की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया. पुलिस ने उसके हवाले से कहा कि तीनों ने उसे केवल उसके बैग में रखे इनहेलर का उपयोग करने दिया.
याद आई रूह कंपाने वाली आरजी कर की भयावह घटना
इस घटना ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की उस घटना को याद दिला दिया है, जब पिछले साल अगस्त में 31 साल की जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोलकाता की एक अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित के परिवार को मुआवजे के रूप में 17 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.
9 अगस्त, 2024 को हुए इस जघन्य अपराध के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. अस्पताल के अंदर एक सेमिनार रूम में डॉक्टर का शव मिलने के एक दिन बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया. जांच का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने डीएनए, विष विज्ञान रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सहित फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें संजय रॉय को घटना स्थल पर दिखाया गया. पीड़ित को कई शारीरिक चोटें लगी थीं और रॉय के कुछ सामान पास में ही बरामद किए गए थे. 120 से अधिक गवाहों के बयानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता की मौत गला घोंटने के कारण हुई थी. जांचकर्ताओं ने इसे 'दुर्लभतम' मामला बताया था.
क्या कॉलेजों में सख्त नियम की है जरूरत
इन दो घटनाओं ने कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि इस तरह कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कॉलेज परिसरों में सख्त नियमों की आवश्यकता है?