Telangana implement SC sub-categorisation: तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अनुसूचित जाति (SC) के लिए सब-कैटेगाराइजेशन यानी 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' को लागू किया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, किन्हें मिलेगा फायदा.
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SC sub-categorisation: तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति(SC) वर्गीकरण का लागू कर दिया है. सोमवार को इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है. तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पर SC आरक्षण को भी कई भागों में बांटा गया है. इसका मतलब है कि अब SC समुदाय को और बारीकी से बांटकर, ज्यादा पिछड़े समूहों को उनकी जरूरत के हिसाब से आरक्षण का फायदा मिलेगा. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं.
SC समुदाय को तीन ग्रुप में बांटा गया
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इस नए नियम को औपचारिक रूप से लागू किया गया. इसके तहत SC समुदाय को तीन ग्रुप में बांटा गया है - ग्रुप I, ग्रुप II और ग्रुप III. कुल 15% SC आरक्षण में से ग्रुप I को 1%, ग्रुप II को 9% और ग्रुप III को 5% आरक्षण मिलेगा. ग्रुप I में 15 सबसे ज्यादा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, ग्रुप II में 18 और ग्रुप III में 26 जातियां शामिल हैं.
किस अधार पर लागू हुआ ये नियम?
तेलंगाना सरकार ने इससे पहले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों यानी 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए. जिसके बाद सरकार ने इसपर काम किया और इसे लागू कराने की दिशा में कदम बढ़ाया.
तेलंगाना में नौकरी और शिक्षा में SC सब-कैटेगाराइजेशन लागू
8 अप्रैल को गवर्नर ने इस कानून को मंजूरी दी, और 14 अप्रैल, 2025 को इसे तेलंगाना गजट में छापा गया. मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, जो इस काम के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी के इंचार्ज थे उन्होंने कहा, "आज से तेलंगाना में नौकरी और शिक्षा में SC सब-कैटेगाराइजेशन लागू हो गया है. हमने गजट और सरकारी आदेश जारी कर दिए. गजट की पहली कॉपी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दी गई." उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2026 की जनगणना में SC की आबादी बढ़ती है, तो उनके हिसाब से आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा.
सीएम ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमने बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयंती के पवित्र दिन पर ये ऐतिहासिक कदम उठाया. ये सामाजिक न्याय का बड़ा काम है, जो SC की छोटी-छोटी जातियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है." उन्होंने ये भी बताया कि इस काम के लिए बनी कमेटी ने गजट की पहली कॉपी उन्हें सौंपी. सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में पहली बार प्रकाशित किया गया है.’’ सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है, जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती है.