BJP Angry on Telangana Government: तेलंगाना में होली को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है. भाजपा के टी राजा और शहजाद पूनावाला ने गुस्सा जाहिर करते हुए इसे तुगलकी फरमान करार दिया है.
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Telangana government guidelines on Holi: शुक्रवार को देशभर में होली का त्योहार मनाया जाएगा, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं. हालांकि होली का यह पर्व चर्चा विषय बना हुआ है, क्योंकि कल रमजान का दूसरा जुमा भी है. ऐसे में कई जगहों पर मस्जिदों को ढक दिया गया है और प्रशासन ने भी कई तरह की एडवाइजरी जारी की है. इसी कड़ी में तेलंगाना में भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं.
तेलंगाना में होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहने के साथ-साथ अनजान लोगों को रंग लगाने पर पाबंदी और बाइकों के साथ टोलियों में जाने पर रोक लगाई है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराया गया है. भाजपा नेता टी राजा ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी एक समाज की गुलाम है, उन्हें रमजान के दौरान बाइकों पर घूमते हुए लोग नजर नहीं आते?
उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदियां लगा रही है, जबकि अन्य धर्मों के त्योहारों पर कोई सख्ती नहीं की जाती. टी राजा ने कहा कि तेलंगाना पुलिस का यह फरमान तुगलकी है. इस दौरान राजा ने यह भी कहा कि रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस तरह से बाइकों पर घूमा जाता है. क्या उनके ऊपर इस तरह का फरमान निकाले का विचार है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी कांग्रेस एक समाज की गुमाल है. हमारी कांग्रेस हिंदू विरोधी है.
इसके अलावा भाजपा के अन्य नेताओं ने भी कहा कि इसको लेकर विरोध जताया. पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का हिंदू विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ गया है. उन्होंने कहा,'अब तेलंगाना में होली मनाने पर भी रोक लगाई जा रही है. हिंदुओं को बताया जा रहा है कि उन्हें अपना त्योहार कैसे मनाना चाहिए.'
राचकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने बुधवार को आदेश जारी किया कि 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और बार बंद रहेंगे. हालांकि स्टार होटलों और रजिस्टर्ड क्लबों में मौजूद बार खुले रहेंगे.
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उनके अनुसार:-
किसी अनजान शख्स, वाहन या सार्वजनिक जगह पर रंग या पानी नहीं फेंक सकते.
दूसरों को जबरदस्ती रंग लगाने की मनाही है, खासकर ऐसी स्थिति में जिससे किसी को परेशानी हो.
रोड पर ग्रुप बनाकर घूमने और लोगों को असुविधा पहुंचाने पर रोक रहेगी.
ये नियम 14 मार्च सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे.