Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 1st Phase Voting: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई. आज यानी 24 जुलाई को 12 जिलों के 49 विकासखंडों में वोटिंग कराई गई. 26 लाख से ज्यादा वोटर्स 17829 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.
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Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 1st Phase Voting: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. शाम चार बजे तक 55 फीसदी मतदान हुआ. कई जगहों पर बारिश के चलते मतदान प्रभावित हुआ. आज हरिद्वार को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों के 49 विकासखंडों में वोटिंग कराई गई. सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रही. दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान पड़ेंगे.
चुनावी मैदान में 17,829 प्रत्याशी
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 17,829 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होना है. इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इतना ही नहीं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी वोटिंग कराई गई.
वोटिंग को लेकर सुरक्षा सख्त
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने के लिए खास तैयारियां थीं. 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था. मॉनसून और आपदा से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए थे. यहां तक कि आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट पर थीं. 24 घंटे बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए थे.
ये दस्तावेज वोटिंग के लिए मान्य
वोटिंग के लिए जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, उनमें आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड शामिल हैं.
ये भी दस्तावेज हैं मान्य
इसके अलावा समक्ष अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, टेलीफोन बिल, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस भी वोटिंग के लिए मान्य हैं.
सीएम धामी की वोटर्स से अपील
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोटर्स से अपील की थी कि वे मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें. पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा सीएम ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की थी.
कब होगी दूसरे चरण की वोटिंग?
आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को 40 विकासखंडों में होगी. जबकि, 31 जुलाई को काउंटिंग की जाएगी. जिसके साथ ही नतीजों का ऐलान हो जाएगा.