क्या जम्मू-कम्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
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क्या जम्मू-कम्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Jammu Kashmir News: आज (8 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायाधीश बी.आर. गवई (B.R. Gavai) करेंगे. 

क्या जम्मू-कम्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Jammu Kashmir News: साल 2019  में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. जम्मू-कश्मीर के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता फिर से पूर्ण राज्य का गठन की मांग करते हैं. शुक्रवार (8 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी.

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दें. इस याचिका को ज़हूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई (B.R. Gavai) के समक्ष इस याचिका को पेश किया था.  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने इस मामले को 8 अगस्त (शुक्रवार) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

याचिकाकर्ता ज़हूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी "जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन कर रही है."

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक समयसीमा के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में न करना संघवाद का उल्लंघन है. संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने धारा 370 से जुड़े फैसले के समय इस सवाल को खुला छोड़ दिया था कि क्या संसद किसी राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है. इस फैसले के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.

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