Sambhal MP Ziaur Rahman: संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बता दें कि उनपर संभल हिंसा के समय भड़काऊ भाषण देने और भीड़ जुटाने का आरोप है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Sambhal violence: उत्तर प्रदेश में पिछले साल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी. इसी मामले में संभल MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. अब इस मामले में सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है. संभल हिंसा मामले में सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस चार्जशीट के खिलाफ सांसद जिया उर रहमान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ कर रही है. अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है.
बता दें कि समाजवादी नेता जिया उर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से सांसद हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट में सांसद जिया उर रहमान की ओर से वरिष्ठ वकील इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इकबाल अहमद पेश हुए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल पेश हुए.
सांसद जिया उर रहमान बर्क की ओर से दाखिल याचिका में 'संभल हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग' की गई है. संभल हिंसा मामले में सांसद जिया उर रहमान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और भीड़ जुटाने का इल्जाम है.
पुलिस का कहना है कि सांसद जिया उर रहमान बर्क ने पिछले साल 23-24 नवंबर की रात जामा मस्जिद के सदर से बातचीत की ताकि मस्जिद का सर्वे न हो सके. साथ ही, 24 नवंबर को उन्होंने भीड़ जुटाई जिससे हिंसा भड़की.