Madhya Pradesh News: इंदौर में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर मारपीट करने, घर से बार निकालने और फोन पर 'तीन तलाक' देने का इल्जाम लगाया है. वहीं, पुलिस की ओर पीड़िता के बयान पर FIR दर्ज कर आरोपी पति को पकड़ने की कोशिश जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर के धर इलाके से एक तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां रहने वाली 35 साल की एक मुस्लिम महिला 'हिना' ने अपने पति हाशिर मंसूरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. हिना ने पुलिस को बताया कि उसका पति दहेज की मांग करता था और मानसिक व शारीरिक रूप से उसे लगातार परेशान कर रहा था.
हिना का कहना है कि हाल ही में उसके पति हाशिर मंसूरी ने उसे बुरी तरह पीटा. हाशिर मंसूरी ने हिना को बालों से पकड़कर घसीटा और फिर घर से निकाल दिया. इतना ही नहीं, उसने फोन पर तीन बार "तलाक" कहकर रिश्ता खत्म कर दिया. हिना ने इसको गंभीर मानते हुए थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दंपति मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के निसारपुर मस्जिद मोहल्ला के रहने वाले हैं. पीड़िता हिना के शिकायत पर पुलिस ने हाशिर मंसूरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. केस मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) के तहत दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत तीन तलाक देना अब जुर्म माना जाता है. इन आरोपों में दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने दोनों की सज़ा हो सकती है.
फिलहाल मुल्जिम पति हाशिर मंसूरी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. थाने के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
यह घटना साफ दिखाती है कि अब महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं. सरकार के जरिए बनाए गए कानून का असर दिखने लगा है. अब ऐसे मामलों में कानूनी मदद मिलना आसान हो गया है. पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी है.
गौरतलब है कि साल 2019 में भारत की संसद ने तीन तलाक को एक कुप्रथा बताते हुए अवैध घोषित कर दिया. साथ ही तीन तलाक को एक अपराध माना गया. तीन तलाक देने वालों के खिलाफ सख्ता कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रवधान बनाए गएं. अगर तीन तलाक से जुड़े आरोप साबित होते हैं तो दोषी को तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है.