13 साल पुराना केस, मलाइका अरोड़ा को देनी थी कोर्ट में गवाही, जज ने हटाया नाम, सैफ अली खान से जुड़ा है मामला
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13 साल पुराना केस, मलाइका अरोड़ा को देनी थी कोर्ट में गवाही, जज ने हटाया नाम, सैफ अली खान से जुड़ा है मामला

Malaika Arora: हाल ही में एक 13 साल पुराने केस में मलाइका अरोड़ा को कोर्ट में गवाही देनी थी, लेकिन वे कोर्ट जा रही नहीं रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद अब जब वे कोर्ट पहुंचीं तो जज ने गवाह की लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया. 

13 साल पुराने केस में मलाइका को देनी थी गवाही, जज ने हटाया नाम
13 साल पुराने केस में मलाइका को देनी थी गवाही, जज ने हटाया नाम

Malaika Arora Dropped As Witness: साल 2012 के एक पुराने मामले में मलाइका अरोड़ा हाल ही में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुईं. इससे पहले मलाइका कई बार कोर्ट की सुनवाई में नहीं पहुंची थीं, जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ अप्रैल में 5,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया था. इस वारंट के बाद मलाइका आखिरकार कोर्ट पहुंचीं. बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्हें अभियोजन पक्ष की गवाह की लिस्ट से हटा दिया गया. 

कोर्ट में कहा गया कि वे अब इस केस में अभियोजन का साथ नहीं दे रही हैं. इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब मलाइका अरोड़ा, सैफ अली खान, करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और उनके कुछ दोस्त मुंबई के फाइव स्टार होटल ताज में  डिनर के लिए गए थे. वहां एक शख्स से उनकी बहस हो गई जो बाद में झगड़े में बदल गई. उस शख्स का नाम इकबाल मीर शर्मा था, जो साउथ अफ्रीकी नागरिक और एनआरआई हैं. 

कोर्ट ने गवाह लिस्ट ने हटाया नाम 

उन्होंने कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों पर FIR दर्ज की गई थी. शिकायत में इकबाल शर्मा ने आरोप लगाया था कि सैफ अली खान ने उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया. इस मामले की सुनवाई पिछले साल से चल रही है. अब तक अमृता अरोड़ा समेत तीन लोगों की गवाही हो चुकी है. मलाइका को मार्च में बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे कोर्ट नहीं आईं. 

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मलाइका अरोड़ा भी कोर्ट में हुईं पेश 

अप्रैल में फिर से समन भेजा गया, लेकिन फिर भी उनकी गैरहाजिरी के बाद कोर्ट को वारंट जारी करना पड़ा. कोर्ट ने 30, अप्रैल को भी मलाइका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे कोर्ट में नहीं आईं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा. बुधवार को आखिरकार वे कोर्ट पहुंचीं, तो उनके खिलाफ जारी किया गया वारंट रद्द कर दिया गया. अदालत में अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता इकबाल शर्मा को ईमेल से समन भेजने की मांग की. 

अमृता अरोड़ा दे चुकी हैं गवाही 

क्योंकि अब तक वे खुद बयान देने कोर्ट नहीं आए. अमृता अरोड़ा ने 29 मार्च को अभियोजन की तीसरी गवाह के रूप में बयान दिया था. उन्होंने बताया कि वे 21 फरवरी, 2012 की रात अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थीं. होटल में उनके ग्रुप को एक अलग जगह दी गई थी, लेकिन एक अनजान शख्स वहां घुस आया और उन्हें जोर-जोर से चुप रहने को कहने लगा. अमृता ने कहा कि सैफ ने उस शख्स से माफी मांगी और फिर सब अपने खाने में लग गए.

13 साल से कोर्ट में चल रहा केस 

अमृता ने आगे बताया कि जब सैफ वॉशरूम गए, तो उन्होंने कुछ शोर सुना और सैफ की आवाज पहचानी. उन्होंने देखा कि वही शख्स सैफ को पीट रहा था और दोनों में हाथापाई हो रही थी. अमृता ने बताया कि उन्होंने बीच-बचाव किया और मामला शांत करवाया. हालांकि, इस मामले को 13 साल हो चुके हैं. अब देखना होगा कि आगे इस केस में कौन-कौन से गवाह और सबूत सामने आते हैं और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है. 

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वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

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