Agusta Westland Scam: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने मामले में हिरासत से रिहा करने की मांग की थी.
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Agusta Westland VVIP Chopper Deal Case: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में नया अपडेट आया है और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल ने याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मिशेल के रिहाई के दावे का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया है और राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में दाखिल जवाब में कहा था कि इस मामले में मिशेल की दलीलें भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं.
क्रिश्चियन मिशेल ने रिहाई को लेकर क्या दिया था तर्क?
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील केस (Agusta Westland VVIP Chopper Deal Case) में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Christian Michel James) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार अगस्त को अपने वकील के जरिए अदालत को बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित करने से जुड़े अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है. उसने इस आधार पर रिहाई की मांग की थी कि वह अधिकतम 7 साल की सजा काट चुका है. उसने दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 436-ए के प्रविधानों के तहत रिहाई का हकदार है.
AgustaWestland VVIP chopper deal case | Delhi's Rouse Avenue court rejects the request of Christian Michel James for releasing him from custody in the case. He had prayed for his release on the grounds that he had undergone the maximum punishment of 7 years.
— ANI (@ANI) August 8, 2025
क्रिश्चियन मिशेल की याचिका के खिलाफ ईडी ने क्या दी दलील?
राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में दाखिल जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Christian Michel James) की दलीलें भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं. ईडी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ 'प्रत्यर्पण संधि' का अनुच्छेद-17 न केवल उन अपराधों के लिए मुकदमे की अनुमति देता है, बल्कि संबंधित अपराधों के लिए भी मुकदमे की अनुमति देता है. अनुच्छेद-17 किसी आरोपित व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है.