BJP विधायक रामेश्वर शर्मा का एक सवाल है, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वालों की दुआ कबूल होती है या नहीं?
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BJP विधायक रामेश्वर शर्मा का एक सवाल है, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वालों की दुआ कबूल होती है या नहीं?

विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक सावल किया है कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वालों की दुआ कबूल होगी या नहीं. मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जड़ा है,जिसकी अपील है कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े.

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Namaz Prayers Wearing Black Patti: विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक सावल किया है कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वालों की दुआ कबूल होगी या नहीं. मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जड़ा है,जिसकी अपील है कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े. इसपर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूछा पता नहीं काली पट्टी बांधकर दुआएं कबूल होगी कि नहीं. उन्होंने कहा ईद के मौके पर खुश रहना चाहिए. मिठी ईद है मीठा खाओ मीठा बोलो, दो चार परिवार  तथाकथित बड़े मुस्लिम लीडर हैं जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके पेट भरते हैं. किसी भी मुसलमान का मस्जिद, दरगाह कब्रिस्तान नहीं छिना जाएगा. जब मुसलमान भारत आए थे तब भारत हिंदू राष्ट्र था, तब मुसलमान को रहने की जगह मिली, तब मस्जिद बनाने की जगह दी, खतरा उन्हें होगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचेंगे.

काली पट्टी बांधकर नमाज पर सवाल पूछने पर कांग्रेस ने कहा यह देश संविधान से चलता है. सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का. अगर बिल का विरोध हो रहा है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार लोकतंत्र नहीं मानती.

क्या है मामला

दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान महीने के आखिरी जुमे पर मुस्लिम समाज से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की है जिसपर विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस अपील पर अपनी निंदा प्रकट की है. बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (wakf Amendment Bill 2024) के खिलाफ शांतिपूर्ण और मौन प्रदर्शन करने को कहा है. जिसपर ये मामला अब जुबानी जंग का रूप ले लिया है. 

सरकार संशोधन क्यों ला रही है?
वक्फ बोर्ड एक्ट1995, वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए बनाया गया था. लंबे समय से इस एक्ट को जरिए मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दे सामने आ रहे थे जिसकी आलोचना भी लंबे वक्त से की जा रही है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य अब  डिजिटलीकरण, एकवांस ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है.

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