'2 बार कराया गर्भपात...', जिस लड़की का किया रेप, उसी से कर रहा शादी, कोर्ट ने 1 महीने की दी जमानत तो उठे सवाल
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'2 बार कराया गर्भपात...', जिस लड़की का किया रेप, उसी से कर रहा शादी, कोर्ट ने 1 महीने की दी जमानत तो उठे सवाल

Orissa high court: उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक रेप आरोपी को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि वह रेप पीड़िता से शादी करने वाला है. जानें इस मामले में अदालत ने क्या कहा. हैरान करने वाले मामले का क्या है सच.

'2 बार कराया गर्भपात...', जिस लड़की का किया रेप, उसी से कर रहा शादी, कोर्ट ने 1 महीने की दी जमानत तो उठे सवाल

Orissa high court On Rape: ओडिशा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. उड़ीसा हाई कोर्ट ने ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक 26 साल के युवक जिस पर बलात्कार का आरोप है उसको एक महीने की को एक महीने की जमानत दे दी है. जमानत देने के लिए जो कोर्ट ने तर्क दिया है वह चर्चा में है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर रेप के आरोपी को इसलिए जमानत दी गई ताकि वह उस 22 साल की लड़की से शादी कर सके, जिसके साथ उस पर बलात्कार का आरोप है. 

अदालत ने क्या सुनाया फैसला
कोर्ट का यह फैसला सोमवार को जस्टिस एस. के. पाणिग्रही ने सुनाया और इसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया. जस्टिस पाणिग्रही ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला गंभीर जरूर है, लेकिन यह एक सहमति से बने रिश्ते से जुड़ा हुआ है. कोर्ट का मानना है कि यह रिश्ता जबरदस्ती या शोषण के आधार पर नहीं था. दोनों पक्षों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है और दोनों के बीच पहले से ही निजी रिश्ता था. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों परिवारों ने इस शादी के लिए सहमति दे दी है.

फैसले पर लोगों ने जताया हैरानी
इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं. कुछ लोग इसे समाज में बदलते रिश्तों और सहमति की समझ का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद बता रहे हैं. खासकर, क्योंकि मामला तब का है जब युवती नाबालिग थी, जिसके चलते कानून इसे गंभीर अपराध मानता है. फिर भी, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि रिश्ता जबरदस्ती का नहीं था.

क्या है पूरा मामला
जब लड़की की उम्र 16 साल की थी. तब यह घटना घटी थी. लड़की ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह 2020 और 2022 में दो बार गर्भवती हुई थी, लेकिन आरोपी ने उसे दोनों बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया.

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