Karnataka News: कर्नाटक के उडुपी से एक अजीबो- गरीब मामला सामने आया है. यहां पर एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है. वहीं युवक ने शादी के लिए आवेदन किया है.
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Karnataka News: कर्नाटक के उडुपी से एक अजीबो- गरीब मामला सामने आया है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर एक पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने युवक पर लव जिहाद का आरोप भी लगाया है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मूडबिद्री में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, वो उडुपी के कुक्कीकट्टे जंक्शन पर अपनी कॉलेज बस से उतरी थी और अपनी मौसी के घर की ओर जा रही थी, तो अकरम मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल पर उसका अपहरण कर लिया.
'लव जिहाद' का हुई शिकार!
घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक बस चालक ने देवदास को इस बारे में बताया. देवदास ने बताया कि उन्होंने पहले मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को नाबालिग होने पर परेशान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की घटना बदले की भावना से की गई थी. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 140 के तहत मामला दर्ज किया. मीडिया से बात करते हुए गॉडविन देवदास ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी 'लव जिहाद' का शिकार हुई है.
उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद पिछले पांच सालों से इंस्टाग्राम के जरिए उनकी बेटी के संपर्क में था और कथित तौर पर सोशल मीडिया पर था और वो गंदी फोटो भेजने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहा था. देवदास ने पुलिस पर असंतोष जताते हुए कहा कि उन्होंने एक सप्ताह पहले दर्ज की गई उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.
पुलिस ने दिया ये जवाब
उनके अनुसार, पुलिस ने उन्हें बताया कि वे वयस्कों की सहमति से जुड़े मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यहां तक कि उन्हें जोड़े के स्वेच्छा से साथ रहने का वीडियो भी दिखाया. उन्होंने कहा, "हालांकि, मैं अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं. जवाब में देवदास ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उडुपी टाउन पुलिस को उनकी बेटी को अदालत में पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका पर शुक्रवार को एक खंडपीठ ने सुनवाई की और 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
इस बीच, मोहम्मद ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत उडुपी प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है.अदालत के अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद की याचिका पर सुनवाई सरकारी वकील की आपत्तियों के लिए 2 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई है. (पीटीआई)