Asif Iqbal की पिटीशन में क्या था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मांगा जवाब
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Asif Iqbal की पिटीशन में क्या था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मांगा जवाब

Asif Iqbal Petition: हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आसिफ इकबाल की याचिका दायर करने के बाद जवाब मांगा है. इकबाल ने अपनी पिटीशन में दिल्ली पुलिस के जरिए लगाए गए आरोपों को चैलेंज किया था.

Asif Iqbal की पिटीशन में क्या था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मांगा जवाब

Asif Iqbal Petition: आसिफ इकबाल तन्हा ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी. इस पिटीशन में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2019 में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से जुड़े एक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति संजीव विला ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है.

निचली अदालत के आदेश को चुनौती

तन्हा ने निचली अदालत के 7 मार्च के आदेश को चुनौती दी है. अदालत ने बीती रोज उनकी याचिका पर सह-आरोपी शरजील इमाम और अन्य द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ 30 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है.

ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था?

शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम का बयान न केवल हिंसा भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड भी था. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम ने बड़ी चतुराई से बयान दिया. 

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों का ज़िक्र तक नहीं किया, जबकि चक्का जाम के लक्षित शिकार मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के लोग थे. इसमें यह भी कहा गया कि शरजील का भाषण जानबूझकर क्रोध और नफ़रत भड़काने के इरादे से था.

जहरीला था भाषण

यह भाषण ज़हरीला था और एक धर्म को दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ खड़ा करने वाला था. निचली अदालत ने कहा कि यह वास्तव में नफ़रत फैलाने वाला भाषण था. यह घटनाक्रम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहन एक अवैध जमावड़े में शामिल थे, जिसमें सरकारी और निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया.

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