ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने पर कोर्ट ने क्या दिया फैसला, जानें पूरा मामला
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ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने पर कोर्ट ने क्या दिया फैसला, जानें पूरा मामला

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वे पर लगी रोक को कायम रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई की दी है. इस मामले की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने दायर याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग की है. जानें क्यों टाली गई सुनवाई..

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने पर कोर्ट ने क्या दिया फैसला, जानें पूरा मामला

Gyanvapi Masjid Case: वाणारस के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वे से जुड़ी आरजी पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. इलाहाबाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुकुम को कायम रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख गर्मियों की छुट्टी के बाद की तय की है और पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राखी सिंह की पुनर्विचार आरजी पर सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी है. आरजी में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों की तरह ही बाथरूम का भी सर्वे कराया जाए. याचिका में कहा, "पूरे बाथरूम का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है ताकि परिसर की प्रकृति की जांच कर कोर्ट निष्पक्ष फैसले पर पहुंच सके."

मस्जिद कमेटी से मांगा जवाब 
इलाहाबाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. लेकिन इस  मामले में याचिकाकर्ता के वकील अजय सिंह ने अदालत को बताया कि उन्हें विरोधी पक्ष अंजुमन प्रशासनिक मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कोई जवाब नहीं मिला है. कोर्ट ने फिर से जवाब दाखिल करने और मामले को निपटाने का हुक्म दिया है.

4 जुलाई को अगली सुनवाई 
ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए रोक दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में  उपासना स्थल कानून को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई को लंबित रहने के वजह से इलाहाबाद के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने यह फैसला लिया है. सोमवार को राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को निलंबित करने की जानकारी दी है. 

प्रभावी हुक्म देने से रोक दिया 
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल एक्ट के तहत अंतरिम आदेश के जरिये इलाहाबाद कोर्ट को प्रभावी आदेश देने से रोक दिया है और इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को भी टाल दिया है. 

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