Karnataka News: कर्नाटक में साल 2020 में पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मुल्जिम को गिरफ्तार करने की मांग की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. कर्नाटक के बैंगलोर स्थित नेशनल इंवेस्टिकेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने तीन प्रदर्शकारियों को हिंसा के इल्जाम में सजा सुनाई है.
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Karnataka News: कर्नाटक में नेशनल इंवेस्टिकेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने थाने पर हमला करने के इल्जाम में तीन मुल्जिमों को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 36-36 हजार रुपए जुर्माना के तौर पर देने होंगे.
दरअसल, अगस्त 2020 में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन के सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए गए थे. इस घटना के बाद मु्स्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा होकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कारियों में झड़प हो गई. इसी मामले में इन तीनों मुल्जिमों को सजा सुनाई गई है.
इस मामले में जिन मुल्जिमों को सजा सुनाई गई है, उनका नाम सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ है. इस मामले की सुनवाई NIA कोर्ट में जस्टिस केम्पाराजू ने किया है. पुलिस थाने पर हमला करने के इल्जाम में 199 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए थे, जिनमें 187 को गिरफ्तार किया गया और 4 मुल्जिमों ने आत्मसमर्पण कर दिया था. वही, अभियोजन पक्ष ने 138 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
गौरतलब है कि इस घटना में एक इनोवा कार, पाँच दोपहिया वाहन और शेष छह अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे. 11 अगस्त, 2020 को इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सैयद इकरामुद्दीन ने किया था. प्रदर्शनकारियों ने रात 9 बजे थाने को घेर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद (स.) का अपमान करने वाले के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी. गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया और हिंसा भड़क गई थी.
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