Delhi News: दल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. अमानतुल्लाह पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और हत्या के आरोपी को शाहबाज को भागने में मदद की. पूरी खबर रजानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Delhi News: दिल्ली के ओख्ला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अमानतुल्लाह खान पर पुलिस से धक्का-मुक्की करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का इल्जाम था. खबर है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 25 फरवरी यानी आज आमनतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है.
हत्या के आरोपो शहजाद को भगाने में की थी मदद?
ओखला विधायक अमानत पर यह माला 10 फरवरी को दर्ज किया गया था. अमानत पर इल्जाम था कि उन्होंनें 10 फरवरी को जमियानगर इलाके में अपने समर्थकों के साथ पुलिस टीम पर हमला किया और हत्या के प्रयास में आरोपी शहजाद को भागने में मदद की. इस केस की सुनवाई विशेष सीबीआई जज जितेंद्र सिंह कर रहे है. पुलिस ने अमानत की जमानत वाली अपील का विरोध कर रही थी. सोमवार 24 फरवरी को इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस जितेंद्र सिंह ने आमनतुल्लाह खान को एक दिन की गिरफ्तारी से राहत दी थी. साथ ही कोर्ट ने 25 फरवरी यानी आज सुनवाई करने की डेट दी थी.
क्राइम ब्रांच की टीम गई थी गिरफ्तार करने
अमानत ने कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की अपील की थी. राऊ एवेन्यू कोर्ट ने आमनतुल्लाह खान को राहत देते हए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा है. इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि विधायक खान ने हत्या के प्रयास के एक मुल्जिम शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने के लिए भीड़ का नेतृत्व किया. पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जब शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे. इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया.
पुलिस का कहना है कि इस घटना के दौरान विधायक ने जांच टीम के साथ बहस की, इससे कानून व्यवस्था बाधित हुई. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया. घटना से जुड़े सबूत के रूप में पुलिस ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था.