Kolkata Law College Rape Case: कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कहा कि,'अगर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है?'
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Kolkata Law College Rape Case: कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है. बनर्जी ने शुक्रवार को इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि,'अगर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है?' हालांकि, सेरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनर्जी ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.
लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा, 'मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का वकील नहीं हूं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं. लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है. क्या स्कूलों में पुलिस होगी? यह छात्रों ने एक अन्य छात्रा के साथ किया. उसकी (पीड़िता) सुरक्षा कौन करेगा? यह (साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज) एक सरकारी कॉलेज है. क्या पुलिस हमेशा वहां रहेगी?'
Hooghly, West Bengal | On Kolkata alleged gangrape case, TMC MP Kalyan Banerjee says, "I am not an advocate into the incident that occurred at the Law College but the accused should be arrested. A few men commit this type of crime...But what can be done if a friend rapes his… pic.twitter.com/PFfSd0JL6q
— ANI (@ANI) June 27, 2025
तीन आरोपियों की गिरफ्तारी
कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान मनोजीत मिश्रा (31), ज़ैब अहमद (19) और प्रमित मुखोपाध्याय उर्फ प्रमित मुखर्जी (20) के रूप में की है.
प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल वकील है मुख्य आरोपी
मनोजीत मिश्रा की पहचान संस्थान की तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट काउंसिल यूनिट के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के छात्र निकाय की दक्षिण कोलकाता शाखा के संगठनात्मक सचिव है. कॉलेज के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिश्रा संस्थान में 45-दिन के renewable contract के आधार पर एक अस्थायी गैर-शिक्षण कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे. वह अलीपुर पुलिस और सेशल कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल वकील भी हैं. कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉ. नयना चटर्जी ने कहा कि आरोपी मिश्रा की नियुक्ति 'संस्थान की शासी निकाय (जीबी) द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर' की गई है.
पुलिस ने की ये पुष्टि
कोलकाता पुलिस के मुताबिक, ये घटना 25 जून को कॉलेज के भूतल पर छात्र संघ कार्यालय के बगल में स्थित एक गार्ड के कमरे के अंदर हुई थी. अधिकारियों ने बताया, 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़िता कुछ लोगों के बुलाने पर कुछ शैक्षणिक फॉर्म भरने के लिए दोपहर में कॉलेज पहुंची थी.'