धर्मांतरण को लेकर सख्त हुए महाराष्ट्र सीएम, हिंदू-बौद्ध-सिख धर्म के अलावा सभी का SC सर्टिफिकेट रद्द
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धर्मांतरण को लेकर सख्त हुए महाराष्ट्र सीएम, हिंदू-बौद्ध-सिख धर्म के अलावा सभी का SC सर्टिफिकेट रद्द

सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानपरिषद में कहा कि राज्य में हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा

धर्मांतरण को लेकर सख्त हुए महाराष्ट्र सीएम, हिंदू-बौद्ध-सिख धर्म के अलावा सभी का SC सर्टिफिकेट रद्द

Maharashtra SC Certificate: महाराष्ट्र में आरक्षण पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद चर्चा तेज हो गई है. सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानपरिषद में कहा कि राज्य में हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा. हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का व्यक्ति अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र लेकर सरकारी नौकरी कर रहा है तो इसपर कार्रवाई होगी. फर्जीवाड़ा कर आरक्षण लेने वालों से वसूली भी की जाएगी इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र भी किया.

क्या कहता है संविधान?

संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ही मिल सकता है. अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलेगा. यानी देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही तरीके से लागू करने की बात कही है.

जबरन धर्म परिवर्तन पर बड़ा प्रहार

देश में धर्मांतरण करने वाले बहुत सारे लोग अपना धर्म तो बदल लेते हैं लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये लोग अपनी पुरानी पहचान बनाए रखते हैं. ऐसे लोग फर्जीवाड़ा कर आरक्षण के पात्र दूसरे लोगों का हक मारते हैं. इसलिए जरूरी है कि फर्जीवाड़ा करनेवाले ऐसे लोगों पर सख्ती होनी चाहिए ताकी जो आरक्षण के सही हकदार हैं उन्हें ही आरक्षण मिले.

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