BJP New President: कैसे चुना जाता है BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये है चुनाव की पूरी प्रक्रिया!
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BJP New President: कैसे चुना जाता है BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये है चुनाव की पूरी प्रक्रिया!

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है. वहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर के हाथों में पार्टी का कमान सौंपना चाहते हैं. बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर BJP में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है. 

BJP New President: कैसे चुना जाता है BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये है चुनाव की पूरी प्रक्रिया!

नई दिल्लीः BJP President Election Process: मोदी 3.0 में जेपी नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने और अध्यक्ष पद से उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा इसको लेकर पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है. पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा, इसे लेकर रविवार 11 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर देर रात एक मीटिंग बुलाई गई. इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह और भाजपा महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबले, संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद रहे. 

  1. RSS देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहता है अध्यक्ष
  2. संविधान की धारा-19 के तहत होता है चुनाव 
     

RSS देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहता है अध्यक्ष
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैठक में दो नामों को लेकर देर तक चर्चा चली. इनमें एक नाम महाराष्ट्र के मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है और दूसरा नाम हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर का है. रिपोर्ट्स की मानें, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है. वहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर के हाथों में पार्टी का कमान सौंपना चाहते हैं. बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर BJP में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है. 

संविधान की धारा-19 के तहत होता है चुनाव 
बता दें कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के संविधान की धारा-19 के तहत की जाती है. धारा-19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. इम मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं. पार्टी के संविधान के अनुसार यह चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत के किया जाता है. पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि कम से कम 15 सालों तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो. 

20 सदस्य प्रतिनिधि के नाम का लाते हैं प्रस्ताव
धारा-19 की मानें, तो निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखते हैं. इस संयुक्त प्रस्ताव का कम से कम 5 ऐसे प्रदेशों से आना जरूरी है, जहां राष्ट्रीय परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका हो. 

भाजपा के संविधान की धारा-19 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. इसका मतलब हुआ कि देश के कुल 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है. 

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