'तुम मेरी पत्नी हो...', 16 साल का स्टूडेंट सहमति से 40 साल की टीचर महिला से करता था सेक्स, मुंबई की कोर्ट ने दी जमानत
Advertisement
trendingNow12852866

'तुम मेरी पत्नी हो...', 16 साल का स्टूडेंट सहमति से 40 साल की टीचर महिला से करता था सेक्स, मुंबई की कोर्ट ने दी जमानत

Mumbai school teacher sexually abusing Case: आप सबने मुंबई में स्टूडेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की आरोपी लेडी टीचर की कहानी तो सुनी होगी. अब इस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले में टीचर के वकीलों ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद हर कोई हैरान है.

 

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक

Mumbai school teacher bail: पिछले महीने मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर को नाबालिग स्टूडेंट के साथ अंतरंग संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. टीचर पर स्टूडेंट को शराब पिलाने और दवा खिलाने के आरोप भी लगे थे. लड़के के मां-बाप ने पुलिस को बताया था कि टीचर करीब एक साल तक नाबालिग को होटलों और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही हैं.

40 साल की मैडम पर 16 साल के लड़के का यौन शोषण करने का आरोप
अब इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल के स्टूडेंट का यौन शोषण करने की आरोपी 40 साल की टीचर को जमानत दे दी है इसके साथ जो खुलासे हुए हैं उसके बाद हर कोई हैरान हैं. आखिर किस आधार पर कोर्ट ने जमानत दी और क्या है पूरे मामले की सच्‍चाई.

दोनों के बीच "सहमति से रिश्ता" था
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 40 साल की टीचर को 16 साल के लड़के के साथ फिजिकल होने के मामले में जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कहा कि लड़का 16 साल से बड़ा था और सबूत बताते हैं कि दोनों के बीच "सहमति से रिश्ता" था. इस मामले में टीचर पर बच्चों के यौन शोषण से बचाव (पॉक्सो) कानून के तहत केस दर्ज किया गया था.

क्या है पूरा मामला?
पिछले महीने लड़के के परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया कि टीचर ने एक साल से ज्यादा समय तक लड़के का यौन शोषण किया. आरोप है कि वो उसे पांच सितारा होटलों में ले जाती थी, शराब पिलाती थी और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी. इसके बाद पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया था.

"वो मुझे अपनी पत्नी कहता था"
टीचर ने अपनी जमानत की अर्जी में कहा कि लड़के का उसके प्रति भावनात्मक लगाव था. उसने दावा किया कि लड़के ने उसे "पत्नी" कहा और अपने शरीर पर टीचर का नाम गुदवाया था. टीचर ने यह भी कहा कि लड़के ने उसे प्यार भरे मैसेज और हाथ से लिखे नोट्स भी भेजे थे. लेकिन पुलिस ने शिकायत में इन सभी बातों को छिपा लिया था. उसने बताया कि उसने अप्रैल 2024 में स्कूल से इस्तीफा दे दिया था ताकि लड़के से दूरी बना सके. फिर भी लड़का उससे संपर्क करता रहा.

कोर्ट ने क्या कहा?
पॉक्सो कानून के तहत मामले देखने वाली खास अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि टीचर ने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए "टीचर-छात्र" का रिश्ता खत्म हो गया था. कोर्ट ने यह भी माना कि टीचर का जेल में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि केस की सुनवाई में समय लगेगा. जज सबीना मलिक ने कहा कि टीचर दो छोटे बच्चों की मां है, जिनमें से एक बच्चे को सांस की बीमारी है. उनकी जमानत अर्जी में बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर असर की बात भी उठाई गई थी.

"मराठी में कागज पर साइन करवाया, समझ नहीं आया"
टीचर ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी की वजह मराठी में बताई जो उसे समझ नहीं आई. उसे बिना अनुवाद के कागजों पर साइन करने को कहा गया. कोर्ट ने इसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गलती माना और इसे जमानत देने की एक वजह बताया.

किस आधार पर दी जमानत 
कोर्ट ने टीचर को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी रखीं जैसे कि वो लड़के या गवाहों से संपर्क नहीं करेगी, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी और मुंबई छोड़ने से पहले कोर्ट की इजाजत लेगी. कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई शर्त तोड़ी गई, तो जमानत रद्द हो सकती है.

परिवार और अभियोजन का विरोध
लड़के के परिवार और अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया. उनका कहना था कि टीचर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और लड़के को धमकी दे सकती है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि सख्त शर्तों से इन खतरों को रोका जा सकता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news

;